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दुमका के रानीश्वर में धान के खेत में दौड़ा दी कार
दुमका। रानीश्वर प्रखंड के रानिबोहालदृदलाही मुख्य पथ पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होतेदृहोते टल गया। रानिबोहाल के समीप एक चार चक्का वाहन अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से नीचे उतर गया और गड्ढे वाले खेत में जाकर पलट गया। तीखे मोड़ पर बिगड़ा संतुलन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन दलाही की ओर जा रहा था। रास्ते में एक स्थान पर आंशिक रूप से तीखा मोड़ होने के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया। नियंत्रण खोने के बाद वाहन सड़क किनारे की ढलान से फिसलता हुआ सीधे खेत में जा गिरा और पलट गया। वाहन में 4-
SANTHAL PARGANA KHABAR
26 minutes ago1 min read


दुमका में तेज रफ्तार टैंकर का तांडव, जामा थाना क्षेत्र में ट्रक, पैदल यात्री और इनोवा कार को मारी टक्कर
दुमका में तेज रफ्तार टैंकर का तांडव, जामा थाना क्षेत्र में ट्रक, पैदल यात्री और इनोवा कार को मारी टक्कर तेज रफ्तार टैंकर ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर दुमका–भागलपुर मुख्य मार्ग पर भुरभुरी लाइन होटल के पास एक तेज रफ्तार टैंकर ने अचानक एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना इतनी भीषण थी कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। भागने के क्रम में पैदल यात्री को कुचला ट्रक को ठोकने के बाद टैंकर चालक मौके से भागने लगा। इसी दौरान लकड़ापहाड़ी गांव के पास उसने कैलाश साह नामक एक व्यक्ति क
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22 hours ago1 min read


तीन दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे महिला कॉलेज के सहायक प्राध्यापक, 15 लाख देकर छूटे
फर्जी ट्राई और सीबीआई अफसरों के झांसे में आकर प्रोफेसर साहब ने गंवायी गाढ़ी कमाई दुमका एसपी महिला कॉलेज के सहायक प्राध्यापक अविनाश शरण तीन दिनों तक साइबर अपराधियों के “डिजिटल अरेस्ट” का शिकार बने रहे। अपराधियों ने उन्हें एक अलग कमरे में बंद कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अंततः 15 लाख रुपये आरटीजीएस से जमा करवाने के बाद कथित रूप से “जमानत” पर छोड़ा। घटना ने पूरे शिक्षण समुदाय को हैरान कर दिया है। फर्जी टीआरएआई अधिकारी के फोन से शुरू हुआ मामला अविनाश शरण द्वारा नगर थाना में
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23 hours ago2 min read


दुमका में हत्या के अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास
तीन माह बाद दर्ज हुआ था मामला, कब्र से निकालकर कराया गया पोस्टमार्टम दुमका। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के आरोपी दुर्गा टुडू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला सेशन ट्रायल केस नंबर 34/2024 में 9 गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया गया। सभी गवाहों और साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी दुर्गा टुडू को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन माह बाद दर्ज ह
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2 days ago2 min read


26 minutes ago1 min read


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